-: महत्वपूर्ण बिन्दु एवं मुख्य विशेषताएं :-
* कार्य क्षेत्र कांटी प्रखंड के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही इस समिति के सदस्य बन सकते हैं।
* सदस्य बनने के पश्चात प्रतिमाह खाते में निर्धारित राशि जमा करना अनिवार्य होगा। यदि सदस्य लगातार तीन माह तक निर्धारित राशि जमा नहीं करता है तो उसे अनियमित सदस्य माना जाएगा तथा यदि वह लगातार छह माह तक जमा नहीं करता है तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
* इस समिति में मुख्य रूप से पांच खाते खोले जाते हैं:-
(1) बचत जमा खाता (SB Account)
(2) दैनिक जमा खाता (DD Account)
(3) महिला समृद्धि योजना खाता (MSY Account)
(4) सावधि जमा खाता (FD Account)
(5) आवर्ती जमा खाता (RD Account)
* कोई भी सदस्य अपना खाता कभी भी बंद कर सकता है, लेकिन यदि वर्ष पूरा होने से पहले बंद कर दिया जाता है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कुल जमा राशि में से 50 (पचास) रुपए की कटौती की जाएगी। वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जमा राशि निकालने पर निर्धारित ब्याज दिया जाएगा।
* जिन सदस्यों के खाते किसी माह में खोले गए हैं, यदि वे निर्धारित जमा राशि जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अगले माह 02% विलम्ब शुल्क के साथ राशि जमा करनी होगी।
* जिन सदस्यों के खाते नियमित हैं, उन्हें कुल जमा राशि के दोगुने तक ऋण दिया जाता है, अनियमित सदस्यों को जमा राशि से अधिक ऋण नहीं दिया जाएगा।
* ऋण लेने वाले सदस्य को प्रतिमाह निर्धारित ऋण किस्त जमा करना अनिवार्य होगा, निर्धारित किस्त जमा करने पर 1.5% मासिक ब्याज लगेगा, निर्धारित किस्त जमा न करने पर 2% मासिक ब्याज लगेगा।
* जमा राशि से अधिक ऋण लेने वाले सदस्यों को पहचान के रूप में दो नियमित सदस्य तथा एक पारिवारिक सदस्य लाना होगा तथा पिछला बकाया ऋण 30 दिन पहले चुकाना होगा।
* ऋण/सी.सी.एल. निकासी में पहचाने गए सदस्य को ऋण/सी.सी.एल. निकासी करने वाले सदस्य को भली-भाँति जानना आवश्यक होगा। यदि ऋण/सी.सी.एल. निकासी के पश्चात खाता अनियमित है तो पहचानकर्ता को न तो ऋण दिया जाएगा और न ही बकाया राशि।
* किसी भी नियमित सदस्य को परिपक्वता तिथि से एक वर्ष पूर्व तक ही कुल जमा राशि का दोगुना ऋण दिया जा सकेगा।
* नियमित सदस्य जो पाँच वर्ष के हो चुके हैं तथा जिनके खाते में पहले से ऋण बकाया है, उन्हें भी आवश्यक कार्य करने के लिए सी.सी.एल. (नकद ऋण) सुविधा दी जा सकेगी।
* सी.सी.एल. सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्य का पी.एच.जी. (प्रयास सहायता समूह) में शामिल होना आवश्यक है, इस समूह में सदस्यों की संख्या न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम ग्यारह होगी।
* पी.एच.जी. में शामिल होने के लिए सदस्य को मुख्यालय में अपनी पासबुक तथा आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा करवाना आवश्यक होगा तथा अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाना होगा।
* पी.एच.जी. के गठन के समय सभी सदस्यों को अपनी पासबुक तथा आधार कार्ड के साथ मुख्यालय में उपस्थित होना आवश्यक होगा, क्योंकि उसी समय प्रत्येक सदस्य की पहचान से सी.सी.एल. खाता खोला जाएगा तथा एक निश्चित राशि दी जाएगी, जिसे सदस्य अपनी आवश्यकतानुसार निकाल सकेंगे।
* सी.सी.एल. से पैसा निकालते समय पी.एच.जी. में शामिल सदस्य को पहचान पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। यदि सभी सदस्यों का खाता नियमित है, तो भविष्य में सी.सी.एल. राशि बढ़ाई जा सकती है तथा यदि खाता अनियमित है, तो सभी सदस्यों का खाता बंद भी किया जा सकता है।
नोट - समिति उपरोक्त किसी भी सुविधा तथा महत्वपूर्ण बात में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।